हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन एक विधेयक पारित किया गया
हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2025
हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) अधिनियम, 1979 की धारा 3 के अधीन, हरियाणा विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, एक करोड़ रुपये से अधिक न होने वाले प्रतिदेय अग्रिम का हकदार है, जोकि गृह निर्माण अग्रिम के रूप में निर्मित गृह या फ्लैट खरीदने के लिए या गृह निर्माण के लिए या सहकारी ग्रुप आवासीय सोसाइटी, जिसका वह सदस्य है, द्वारा निर्मित किए जाने वाले फ्लैट के लिए गृह निर्माण अग्रिम, अथवा मोटर कार की खरीद के लिए, अथवा दोनों उद्देश्यों के लिए लिया जा सकता है। इस धारा में दूसरी बार अग्रिम लेने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त तथा तीसरी बार गृह निर्माण अडिग लेने के लिए भी 60 वर्ष से कम आयु की शर्त का प्रावधान है।
दूसरी बार अग्रिम (अर्थात् गृह निर्माण अथवा मोटर कार के लिए) ...







