बिजली निगम द्वारा गलत बिल जारी करने पर की कार्रवाई
चण्डीगढ़, 7 अगस्त -- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि फतेहाबाद जिले के एक शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत पर आयोग ने विस्तृत सुनवाई के उपरांत बिजली निगम को, उपभोक्ता को मुआवज़ा देने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता का कहना था कि वह नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करता रहा है, फिर भी उसे गलत आधार पर 18 हजार रुपये का "हाफ मार्जिन" नोटिस भेजा गया। इसके पश्चात उपभोक्ता ने 9 हजार रुपये की आंशिक राशि भी जमा करवाई, परंतु फिर भी लगातार गलत बिल जारी होते रहे।
प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता को नवंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2025 तक के.डब्ल्यू.एच. आधार पर बिल भेजे जाते रहे, जबकि नियमानुसार बिल के.वी.ए.एच. आधार पर भेजे जाने चाहिए थे। इस त्रुटि को हाल ही में ठीक किया गया, जिसके बाद 61 हजार 688 रुपये का संशोधित बिल उपभोक्ता को थमा दिया गया, जिससे उसे मा...






