
चंडीगढ़, 14 अक्टूबर —कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव श्री केशव कुमार पाठक, अतिरिक्त सचिव श्री सौरभ कुमार तिवारी, उप निदेशक श्री अंशुमान कामिला तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अवर-सचिव श्री भुवनेन्दर सिंह शामिल रहे। आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता के नेतृत्व में अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।
इस अवसर पर हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के प्रभावी क्रियान्वयन, शासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ाने, अनुपालनों को कम करने तथा नियमों को सरल और नागरिकोन्मुख बनाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक दक्ष और कम जटिल बनाकर नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है।
मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने आयोग की कार्यप्रणाली, कानूनी ढांचे, शिकायत निवारण तंत्र तथा डिजिटल पहलों जैसे ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, आस डैशबोर्ड और ऑटो-अपील व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया की ऑटो अपील सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो अधिसूचित सेवाओं के समय पर वितरण को सुनिश्चित करती है। यदि कोई सेवा समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं होती है, तो यह सिस्टम आवेदक की ओर से स्वचालित रूप से एक अपील दायर करता है। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना है, खासकर उन लोगों के लिए जो विभागों के चक्कर लगाने में असमर्थ हैं। उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा 2021 में लागू किया गया था।
मुख्य आयुक्त ने बताया कि हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के तहत वर्तमान में 809 नागरिक-केंद्रित सेवाएँ अधिसूचित की जा चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सेवा प्रदाय में विफल रहने पर दंडात्मक कार्रवाई की ठोस व्यवस्था लागू की गई है, और भविष्य में अधिक नागरिक सेवाओं को आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल करने की दिशा में कार्य जारी है।
प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा में अधिनियम के सफल क्रियान्वयन, आयोग की डिजिटल पहलों और संस्थागत नवाचारों की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक मॉडल बताया।
अंत में, मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की आपसी सहभागिता से देशभर में राइट टू सर्विस अधिनियमों की प्रभावशीलता और सुदृढ़ होगी। इस अवसर पर हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन की सचिव डॉ. सरिता मलिक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे ।