
चंडीगढ़, 17 नवंबर — हरियाणा सरकार ने उन राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को मंजूरी दी है, जो 5वीं वेतन आयोग की वेतन संरचना के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं। संशोधित दर के अनुसार, डीए को मौजूदा 466% से बढ़ाकर 474% किया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।इस संबंध में आदेश मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा जारी किया गया है ।
बढ़ा हुआ डीए नवंबर 2025 के वेतन के साथ प्रदान किया जाएगा, जबकि जुलाई से अक्टूबर 2025 तक की बकाया राशि दिसंबर 2025 में दी जाएगी। वित्तीय नियमों के अनुसार, डीए की राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक का अंश हो तो उसे अगले पूर्ण रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा, और 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जाएगा।