हरियाणा पुलिस और अभियोजन विभाग प्ली बारगेनिंग प्रावधान के इस्तेमाल को मज़बूत करेगा – डॉ. सुमिता मिश्रा
चंडीगढ़, 13 जनवरी - हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने हरियाणा पुलिस और अभियोजन विभाग को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के चैप्टर XXIII में दिए गए प्ली बारगेनिंग प्रावधानों का प्रभावी और सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इसका उदेश्य आपराधिक मामलों के निपटारे में तेज़ी लाना और पूरे राज्य में न्याय व्यवस्था को और मज़बूत करना है।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्ली बार्गेनिंग एक न्याय-समर्थक वैधानिक तंत्र है जिसका उद्देश्य आपराधिक मामलों के शीघ्र समाधान की सुविधा प्रदान करना है, जहां अपराध के लिए सात वर्ष या उससे कम कारावास की सजा हो सकती है। कानून के अनुसार, कोई भी आरोपी चार्ज फ्रेम होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई कर सकता है, जिससे समाधान प्रक्रिया तेज़ और ज़्या...







