हरियाणा में अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी
चंडीगढ़, 03 नवम्बर- हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक (पार्ट टाइम) और दैनिक वेतनभोगी (डेली वेजिज) कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित वेतन 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना की गई है। यह निर्णय विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में किए गए प्रतिवेदनों के बाद लिया गया है, ताकि अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिल सके।
राज्य को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है और हर श्रेणी में तीन स्तरों (लेवल) के लिए अलग-अलग वेतन दरें तय की गई हैं।
श्रेणी-1 में आने वाले जिलों में अब लेवल-1 कर्मचारियों को 19,900 रुपये प्रतिमाह, 765&nbs...








