हरियाणा विधानसभा में पंजाब दुकानात एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025 हुआ पारित- श्रम मंत्री श्री अनिल विज
चण्डीगढ, 22 दिसंबर- हरियाणा के श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा विधानसभा ने छोटे प्रतिष्ठानों पर अनुपालन का बोझ कम करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा श्रमिकों के हकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा दुकानात और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक श्रमिकों व दुकानदारों दोनों के लाभ व बेहतरी तथा श्रमिकों व दुकानदारों के हित में है।
श्री विज ने आज हरियाणा दुकानात और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025 को प्रस्तुत किया और ये विधेयक पारित हुआ है।
उन्होंने इस विधेयक की प्रमुख विशेषताओं पर जानकारी देते हुए बताया कि छोटे व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ कम करने, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और अनुपालन न करने के डर को समाप्त करने के उद्देश्य से पंजीकरण व विधेयक के अन्य प्रावधानों के लिए कर्मचारिय...








