हरियाणा में वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन स्टेपिंग-अप, वित्तीय शक्तियां री-डेलीगेट करने के सम्बन्ध में नए निर्देश
चंडीगढ़, 28 नवम्बर-हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन/एसीपीएल को कनिष्ठ कर्मचारियों के बराबर स्टेपिंग-अप किए जाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, वित्तीय शक्तियां री-डेलीगेट करने से जुड़े पीएफआर वाॅल्यूम-1 के नियम 19.1 के नीचे नोट 5 के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट की गई है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा इस सम्बन्ध में दो अलग-अलग पत्र जारी किए गए हैं।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 20 दिसम्बर, 2024 को जारी निर्देशों के अनुसार, वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन/एसीपीएल कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर तभी स्टेपिंग-अप किया जा सकता है, जब वरिष्ठ कर्मचारी एचसीएस (एसीपी) नियम, 2016 के तहत एसीपी...








